Supreme Court Ban NCERT Book Chapter


नई दिल्ली2 मिनट पहले

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NCERT ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक ‘Exploring Society: India and Beyond – Part 2’ जिन व्यक्तियों या संगठनों के पास है वे इस किताब को तुरंत लौटाएं।

इसमें कहा गया है कि कक्षा 8 की जिस किताब में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” वाला अध्याय था और जिस पर रोक लगा दी गई है, उसकी सभी प्रतियां वापस NCERT मुख्यालय में जमा कराई जाएं। NCERT ने यह भी कहा कि इस किताब के ‘The Role of the Judiciary in Our Society’ अध्याय से जुड़ा कोई भी कंटेंट यदि सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाए।

शिक्षा मंत्रालय ने रोक लगाने को कहा

इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किताब पर रोक लगाए जाने के बाद उसे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फैलने से रोका जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ी “आपत्तिजनक” बातें हैं। अदालत ने टिप्पणी की थी कि इससे संस्था की छवि को नुकसान पहुंचा है।

इस किताब में लिखा गया था कि न्याय व्यवस्था के सामने भ्रष्टाचार, मामलों का लंबा लंबित रहना और जजों की कमी जैसी चुनौतियां हैं।

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद NCERT ने “अनुचित सामग्री” के लिए माफी मांगी है और कहा है कि किताब को संबंधित अधिकारियों से सलाह लेकर फिर से लिखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़े निर्देश दिए थे

  • केंद्र और राज्यों के शिक्षा विभाग तय करें कि किताब चाहे स्कूलों में हो, छपी हुई हों या डिजिटल, तुरंत लोगों की पहुंच से हटाई जाए।
  • किताब के प्रिंटेड या डिजिटल वर्जन को बांटना कोर्ट के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन माना जाएगा।
  • सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव 2 हफ्ते में इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपें।
  • जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट कमेटी बनाएगा, जो पूरे मामले की जांच करेगी और जिम्मेदार लोगों की पहचान करेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ चैप्टर वाली NCERT के 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब बैन कर दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किताब छापने और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि जो किताबें छप चुकी हैं, उसे जब्त कीजिए और डिजिटल कॉपियों को भी हटाइए। पढ़ें पूरी खबर…

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