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Vivek Oberois Intense Look Sparks 1000 Crore Club Buzz
3 मिनट पहले
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साउथ के सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म ‘स्पिरिट’ से बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय का पहला लुक आज जारी किया गया, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस दमदार पोस्टर को शेयर करते ही सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं का हुजूम देखने को मिला, जिसमें कई लोग फिल्म को 1000 करोड़ क्लब तक पहुंचते देखने की बात कह रहे हैं।
फिल्म के मेकर्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर विवेक के किरदार का पोस्टर शेयर किया, जिसमें वह एक कटर सिंगर और स्टाइलिश लुक में दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग कोट, धूम्रपान करते हुए सिगार और हाथ में तलवार लिए विवेक का यह अवतार काफी ग्रिट्टी और इंटेंस लगता है, जो कि दर्शकों में एक अलग ही उत्साह भर रहा है।

इस पोस्टर में साथ में नई अभिनेत्री ऐश्वर्या देसाई का भी एंट्री-लेवल रुप दिखाया गया है। वह एक सस्पेंस फ्लेवर वाली सीन में नजर आ रही हैं, जिसे देखकर कई लोग फिल्म की कहानी में उनके किरदार की भूमिका के बारे में अनुमान लगाने लगे हैं।
‘स्पिरिट’ के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा हैं, जिनके पिछले प्रोजेक्ट ‘एनिमल’ ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया था। यही वजह है कि इस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट को बड़ी बेसब्री से फैंस और क्रिटिक्स दोनों ही देख रहे हैं। इंडस्ट्री में यह मानना है कि इस फिल्म में प्रभास के साथ विवेक ओबेरॉय का विलेन जैसा किरदार दर्शकों के लिए एक नया एक्साइटमेंट लेकर आएगा।

फिल्म से प्रभास और तृप्ति डिमरी का लुक पहले ही रिवील किया जा चुका है।
फिल्म में प्रभास के अलावा तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं और यह फिल्म 5 मार्च 2027 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि फिल्म को आठ भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जिससे इसका ग्लोबल मार्केट पर असर और भी ज्यादा होगा।
सोशल मीडिया पर जबर्दस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई यूजर्स ने इसे विवेक का जबरदस्त कमबैक बताया है और सुर्खियों में यह भी कहा जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है।
केरल हाईकोर्ट से ‘द केरल स्टोरी 2’ को राहत:सिंगल जज के अंतरिम आदेश पर दो हफ्तों की रोक, रिलीज पर फैसला सुरक्षित
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केरल हाईकोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर लगी रोक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश पर दो हफ्तों के लिए रोक लगा दी है, जिसमें फिल्म की रिलीज 15 दिनों के लिए स्थगित की गई थी। कोच्चि में शुक्रवार को जस्टिस सुष्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी. वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने यह आदेश फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की अपील पर सुनाया। अपील देर गुरुवार रात दायर की गई थी, ठीक कुछ घंटों बाद जब फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई थी। खंडपीठ ने गुरुवार रात ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। निर्माता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि फिल्म का उद्देश्य केरल राज्य या किसी धार्मिक समुदाय को बदनाम करना नहीं है। उनके वकीलों ने कहा कि फिल्म केवल एक सामाजिक बुराई को दर्शाती है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि यदि रिलीज पर रोक जारी रहती है तो निर्माताओं को भारी आर्थिक नुकसान होगा। फिल्म 27 फरवरी को भारत में 1,500 और विदेशों में 300 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तय थी। इससे पहले सिंगल जज ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया सेंसर बोर्ड ने कानूनी आवश्यकताओं पर उचित विचार नहीं किया। जज ने यह भी आशंका जताई थी कि फिल्म की सामग्री से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है या किसी समुदाय की छवि धूमिल हो सकती है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि फिल्म के टीजर की सामग्री में प्रथम दृष्टया सार्वजनिक धारणा को विकृत करने और सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित करने की क्षमता दिखाई देती है। अब खंडपीठ के ताजा आदेश के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर स्थिति अस्थायी रूप से बदल गई है। विस्तृत आदेश आने के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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केरल हाईकोर्ट से ‘द केरल स्टोरी 2’ को राहत:सिंगल जज की रोक पर दो हफ्ते की स्टे, रिलीज पर फैसला सुरक्षित
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केरल हाईकोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर लगी रोक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश पर दो हफ्तों के लिए रोक लगा दी है, जिसमें फिल्म की रिलीज 15 दिनों के लिए स्थगित की गई थी। कोच्चि में शुक्रवार को जस्टिस सुष्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी. वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने यह आदेश फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की अपील पर सुनाया। अपील देर गुरुवार रात दायर की गई थी, ठीक कुछ घंटों बाद जब फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई थी। खंडपीठ ने गुरुवार रात ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। निर्माता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि फिल्म का उद्देश्य केरल राज्य या किसी धार्मिक समुदाय को बदनाम करना नहीं है। उनके वकीलों ने कहा कि फिल्म केवल एक सामाजिक बुराई को दर्शाती है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि यदि रिलीज पर रोक जारी रहती है तो निर्माताओं को भारी आर्थिक नुकसान होगा। फिल्म 27 फरवरी को भारत में 1,500 और विदेशों में 300 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तय थी। इससे पहले सिंगल जज ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया सेंसर बोर्ड ने कानूनी आवश्यकताओं पर उचित विचार नहीं किया। जज ने यह भी आशंका जताई थी कि फिल्म की सामग्री से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है या किसी समुदाय की छवि धूमिल हो सकती है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि फिल्म के टीजर की सामग्री में प्रथम दृष्टया सार्वजनिक धारणा को विकृत करने और सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित करने की क्षमता दिखाई देती है। अब खंडपीठ के ताजा आदेश के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर स्थिति अस्थायी रूप से बदल गई है। विस्तृत आदेश आने के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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