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विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि यदि किसी कारण से मेडिको लीगल कार्य की रिपोर्ट मेडलेपार पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं हो पाएं। तो संबंधित चिकित्सक इसके कारण का रिकार्ड संधारित करते हुए एमएलसी व पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट, सुपठनीय एवं केपीटल लेटर में तैयार कर जारी करेंगे। कोई भी चिकित्सा अधिकारी एमएलसी व पोस्टमार्टम अपठनीय जारी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ मेडिको लीगल कार्य की रिपोर्ट ऑनलाइन करने के लिए चिकित्सा विभाग ने 31 दिसंबर की अवधि तय की है।
 
         
         
        