कोर्ट में सजा मिलने के बाद आरोपी को ले जाती हुई पुलिस
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जालोर की नाबालिग लड़की को महाराष्ट्र ले जाकर 4 दिन तक दरिंदगी करने के मामले में कोर्ट में आरोपी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया- पीड़िता के पिता ने 30 जनवरी 2025 को झाब थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी। बताया- 28 जनवरी 2025 की शाम को करीब 3 बजे नाबालिग घर से बाहर खेत में गई थी।
लेकिन काफी देर के बाद भी वह वापस घर नहीं आई तो परिवार ने पास ही ननिहाल में जाने की सोचकर देर शाम तक इंतजार किया। पूछताछ करने पर भी पीड़िता की कोई सूचना नहीं मिलने पर तलाश शुरू की।
जालोर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित।
इस दौरान घर से कुछ दूरी पर खेत में कपड़े मिले। इसके बाद शक हुआ कि उसे कोई भगाकर ले गया। इसकी सूचना पुलिस में दी। जांच में पता चला की जालोर के बागोड़ा थाना निवासी मुकेश कुमार(22)पुत्र दाडमाराम लड़की को भगाकर महाराष्ट्र लेकर गया। वहां एक बंद कमरे में 4 दिन तक रख कर नाबालिग के साथ दरिंदगी की।
5 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के आहिल्यानगर के लोणी शहर के शांतिनगर कॉलोनी के एक बंद कमरे से आरोपी व पीड़िता को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। पूछताछ व मेडिकल जांच में आरोपी के द्वारा जुर्म स्वीकार होने के बाद जेल में बंद किया।
इसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। इसके बाद जालोर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने 31 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए आरोपी 20 साल के कठोर करावास व आर्थिक दंड से दंडित किया।