रोड एक्सीडेंट में युवक की मौत के बाद नेशनल हाईवे जाम करने और पुलिस पर पथराव करने के मामले में उदयपुर कोर्ट ने बाप पार्टी नेताओं सहित सभी 29 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले का है।
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लोक अभियोजक पृथ्वीराज ने बताया कि अदालत में उनकी तरफ बताया गया कि आरोपियों का यह कदम कानून व्यवस्था के लिए चुनौतिपूर्ण था। शव को रोड पर रखकर नेशनल हाईवे जाम करते हुए अगर कोई अनुशासहीनता करेगा तो कानून उसे जरूर सजा देगा। बता दें, इसमें बाप पार्टी के विधायक प्रत्याशी रहे रामहरी मीणा और राजकुमार सहित 29 आरोपी शामिल हैं।
युवक की मौत के बाद नेशनल हाईवे किया था जाम 23 अक्टूबर को उदयपुर के कटार ग्राम पंचायत में बरवाड़ा हाईवे पर हादसा हुआ। मृतक अंबालाल गमेती दोपहर को मजदूरी करने जा रहा था। तभी पीछे से आ रही एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके से कार ड्राइवर फरार हो गया था। जिसे पुलिस ने डिटेन कर लिया। इसके बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। लोगों ने रोड जाम कर दिया था।
पुलिस ने समझाइश करते हुए उन्हें रोड से उठाने का प्रयास किया तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा था। पुलिस ने मामले में 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 52 वाहन जब्त किए थे।