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नई दिल्ली2 मिनट पहले
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चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि वोटर रोल के SIR से जुड़े सभी रिकॉर्ड पांच साल तक संभालकर रखे जाएं। गलतियों या जानबूझकर की गई चूक के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन की चेतावनी भी दी है।
कुमार ने कहा कि SIR प्रोसेस के दौरान लिए गए फैसले कई सालों तक कमीशन के डेटाबेस में स्टोर रहेंगे। अगर भविष्य में किसी विदेशी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी पर एक्शन लिया जाएगा। यह पहली बार है जब SIR एक्सरसाइज के संबंध में पांच साल का प्रिजर्वेशन डायरेक्टिव जारी किया गया है।
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NIA की स्पेशल कोर्ट ने दो लोगों को 15 साल की सजा सुनाई, पाकिस्तानी आतंकी को शरण-खाना दिया था

NIA की स्पेशल कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के दो ओवरग्राउंड वर्कर्स को 15 साल की सजा सुनाई है। ये दोनों जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके के रहने वाले हैं। उनके नाम जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर हैं।
दोनों को UAPA के तहत 15-15 साल की सजा मिली है। आरोपियों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। दोनों ने साल 2016 में LeT पाकिस्तानी आतंकी को शरण-खाना और दूसरी लॉजिस्टिक चीजें देने में मदद की थी। दोनों LeT हैंडलर्स के संपर्क में भी थे।
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