आहोर नगर पालिका भूमि प्रकरण में होगी सुनवाई:हाईकोर्ट में एप्लिकेशन लगाएगी राज्य सरकार, 150 करोड़ की जमीन का मामला
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आहोर नगर पालिका की लगभग 150 करोड़ से अधिक मूल्य की भूमि से जुड़े प्रकरण में राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में पुनः सुनवाई के लिए एप्लिकेशन लगाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) जालोर जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित को राज्य सरकार की ओर से दी गई है। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आहोर नगर पालिका का पक्ष सुने बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया था। जिसके चलते निर्णय भूमाफियाओं के पक्ष में चला गया और नगर पालिका की बहुमूल्य भूमि उनके कब्जे में चली गई। भूमि को बचाने के लिए लोकतांत्रिक आंदोलन इस निर्णय के विरोध में शिव सेना (UBT) जालोर जिला प्रमुख रूपराज़ पुरोहित ने भूमि को बचाने के लिए लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया। दिनांक 3 फरवरी को राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने रूपराज पुरोहित से फोन पर संपर्क कर बताया कि आहोर नगर पालिका से संबंधित केस की फाइल रिकॉल कर ली गई है और नगर पालिका का पक्ष सुने बिना पारित निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनः सुनवाई हेतु एप्लिकेशन दाखिल की जाएगी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रूपराज़ पुरोहित ने कहा कि जिस दिन राजस्थान हाईकोर्ट में पुनः सुनवाई की एप्लिकेशन दाखिल हो जाएगी, उसी दिन से आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत और आहोर की जनता की जीत बताया।
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