Housekeeping staff at Leela Hotel, Udaipur went to couple’s room with master key, fined| chennai north consumer court | उदयपुर के चर्चित लीला होटल पर 10 लाख का जुर्माना: बर्थडे और बेबीमून सेलिब्रेट करने आए कपल के रूम में घुसा हासकीपिंग स्टाफ, चेन्नई उपभोक्ता कोर्ट का आदेश – Udaipur News


दुनिया के टॉप फाइव स्टार होटल्स लीला पैलेस जहां शाही शादियां होती है वहां एक मेहमान के साथ निजता भंग का मामला सामने ​आया जिस पर तमिलनाडु के चेन्नई नॉर्थ की उपभोक्ता अदालत ने कमरे का किराया ब्याज सहित वापस लौटाने और दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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चेन्नई (उत्तर) स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले में दिए फैसले के साथ ही कई आदेश जारी किए है। 16 दिसंबर 2025 को दिया आदेश सामने आया जिसमें बताया गया कि इस होटल में एक हाउसकीपिंग स्टाफ सदस्य ने मास्टर चाबी का उपयोग कर गैर कानूनी रूप से उस कमरे में प्रवेश किया जिसमें शिकायतकर्ता और उसके पति वॉशरूम के अंदर थे, जिससे उन्हें गंभीर मानसिक आघात और अपमान का सामना करना पड़ा।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के चेयरमैन डी. गोपीनाथ और 2 सदस्यों के अपने आदेश में कहा कि होटल की आतिथ्य सेवाओं में कमी रही है। परिवादी और उनकी पत्नी की निजता का उल्लंघन हुआ। बाद में जब मेहमान ने शिकायत दर्ज कराई तब पता चला कि रूम के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा भी चालू नहीं था। मेहमान ने कई बार शिकायत दर्ज की लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ।

बर्थडे और बेबीमून सेलिब्रेट करने आए थे ​परिवादी जन्मदिन की खुशी और बेबीमून सेलिब्रेट करने जनवरी 2025 में उदयपुर आए थे। कोर्ट में दिए मामले में बताया कि उन्होंने लेक व्यू साइट का रूम लिया था जिसकी कीमत 55 हजार रुपए थी लेकिन कमरा दूसरा दिया गया और शिकायत के बाद लेक व्यू साइट का रूम दिया गया। इसके बाद निजता भंग की घटना वहां घटित हुई।

आयोग ने फैसले में यह सब कहा

  • शिकायतकर्ता की और से श्लॉस उदयपुर प्राईवेट लिमिटेड द लीला पैलेस उदयपुर को लेकर दर्ज कराए मामले में सुनवाई के बाद शिकायतकर्ता के पक्ष में हॉस्पिटैलिटी सेवाओं में कमी के लिए विपक्षी पार्टी के खिलाफ शिकायत स्वीकार की जाती है।
  • विपक्षी पार्टी को शिकायतकर्ता को 55,500.09/- रुपए का पूरा रूम टैरिफ वापस करने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि दी गई सेवा मौलिक रूप से खराब थी, साथ ही रहने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 9% ब्याज भी देना होगा।
  • विपक्षी पार्टी हॉस्पिटैलिटी सेवा में कमी, आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजे के तौर पर 10,00,000/- रुपए का भुगतान भी करेगी।
  • विपक्षी पार्टी मुकदमे के खर्च के तौर पर 10,000/- रुपए का भुगतान भी करेगी।



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