घड़ी के चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पवार बनाम पवार की लड़ाई
नई दिल्ली:
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर लड़ाई फिर से गर्म हो गई है, पार्टी के शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) ने अजीत पवार गुट को “घड़ी” चिन्ह का उपयोग करने से रोकने के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट इस याचिका पर 15 अक्टूबर को सुनवाई करेगी.
याचिका में शरद पवार गुट ने कहा है कि इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार गुट द्वारा घड़ी के इस्तेमाल से मतदाताओं के बीच काफी भ्रम पैदा हुआ था। उन्होंने अपील की है कि दूसरे पक्ष को एक नया प्रतीक चिन्ह दिया जाए।
पिछले साल जुलाई में पवार जूनियर द्वारा अपने चाचा के खिलाफ विद्रोह करने और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ हाथ मिलाने के बाद चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया था।
लेकिन हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले, शीर्ष अदालत ने अजीत पवार गुट को घड़ी के प्रतीक का उपयोग करने से रोक दिया था और आदेश दिया था कि वे लोगों को यह स्पष्ट करें कि यह प्रतीक अदालत में विचाराधीन है।
मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसे असली एनसीपी समझते हैं। अजित पवार गुट द्वारा जीती गई एकमात्र सीट की तुलना में शरद पवार गुट ने आठ सीटें जीतीं।
दूसरी पार्टी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने इसी तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था – शिवसेना, जो विभाजित हो गई थी – को भी मतदाताओं से इसी तरह का संदेश मिला।
परिणाम सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए निराशाजनक था, विपक्षी महा विकास अघाड़ी – कांग्रेस का गठबंधन, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट और राकांपा का शरद पवार गुट – ने राज्य की 48 सीटों में से 30 सीटें जीत लीं। सत्तारूढ़ गठबंधन ने 17 सीटें जीतीं। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई।
राकांपा के अजीत पवार गुट को तब से झटके का सामना करना पड़ रहा है जब उनके नेताओं का एक वर्ग पार्टी छोड़ कर शरद पवार के पास लौट आया है।
शरद पवार गुट ने भी अजित पवार गुट को असली एनसीपी मानने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर फिलहाल सुनवाई चल रही है.
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