हमें भी फेम दिलाना चाहते हैं..; चुनावी कमल के खिलाफ़ फ़ोर्स की याचिका SC में
सुप्रीम कोर्ट ने गुलाब को कहा कि आप नाम और संप्रदाय चाहते हैं।
नई दिल्ली:
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनाव निशान कमल के खिलाफ़ याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। 'कमल' का निशान पार्टी के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना नाम और संबंध चाहते हैं। साथ ही हमें भी फेम दिलाना चाहते हैं।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप अपनी याचिका में देखें, क्या इस मामले में अंतिम रूप से किस की राहत का दावा किया गया है? भीड़ ने अपने पक्ष में तर्क दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एपी अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल की बैठक में शामिल होने वाले को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रोथ को बंद कर दिया है।