कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज ग्रेजुएट मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई आरोपियों पर गिरी गाज

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज ग्रेजुएट मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई आरोपियों पर गिरी गाज


नई दिल्ली:

कोलकाता के आरजी कर में अस्पताल में रखे गए एक मामले में निदेशालय निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार की सुबह कोलकाता में कई रिकॉर्ड्स बनाए। बताया जा रहा है कि एचडी ने ये स्टिक फिल्म संदीप घोष और उनसे जुड़ी अलग-अलग तस्वीरों पर आधारित है। बता दें कि संदीप घोष आरजी अस्पताल के पूर्व निर्माता हैं। एचडी ने इस अस्पताल के डेटा में विशेषज्ञ प्रसून चटर्जी का घर शामिल किया है।

बता दें कि मंगलवार को आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आपको कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विवादास्पद पूर्व चांसलर संदीप घोष को निलंबित कर दिया गया है। संस्थान में 9 अगस्त को एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उस समय घोष संस्थान के प्रभारी थे। स्वास्थ्य विभाग ने एक आधिकारिक आदेश में घोष के निलंबन की घोषणा की।

हालाँकि, यह आदेश स्वास्थ्य सचिव एन.एस. निगम के बजाय विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। आदेश में कहा गया था कि कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व कार्यशाला संदीप घोष के खिलाफ चल रही आपराधिक जांच के आधार पर, घोष को पश्चिम बंगाल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1971 के नियम 7(1सी) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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हालाँकि, चिकित्सा रसायनज्ञों ने राज्य सरकार की ओर से देर से की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। राज्य की कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस सरकार की घोषाणा को बचाने के लिए सबसे पहले से ही आलोचना हो रही है। घोष को 16 दिन की पूछताछ के बाद सोमवार शाम सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया था। एक अदालत ने उन्हें आठ दिन की गर्लफ्रेंड में भेजा था।

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सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व कारखाने संदीप घोष का नाम उनके कार्यकाल के दौरान संस्थान में मान्यता प्राप्त वित्तीय छात्रों की जांच के संबंध में दर्ज किया था। एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक शास्त्र) धारा 420 (धोखाधड़ी) के साथ पतित एवं आरामदायक चोट अधिनियम, 1988 (2018 में मलिनकिरण) की धारा सात है, जो एक लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से ग्रामीण स्वीकृति से संबंधित है।

संदीप घोष के पास, कृष्णा ने मध्य जोरहाट, बानीपुर, हीरा के मेसर्स मा तारा ट्रेडर्स, जेके घोष रोड, बेलगछिया, कोलकाता के मेसर्स ईशान कैफे और मेसर्स खामा लोहा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। राज्य स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव देबल कुमार घोष द्वारा लिखित याचिका के आधार पर यह दस्तावेज़ दर्ज किया गया था।


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