कुरान बेअदबी मामला: दिल्ली के AAP विधायक नरेश यादव दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
चंडीगढ़:
पंजाब के मालेरकोटला जिले की एक अदालत ने शनिवार को वर्ष 2016 के कुरान की बेअदबी से जुड़े मामले में दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थक नरेश यादव को दो साल की सजा का ऐलान किया। अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में यादव को दोषी ठहराया और शनिवार को फैसला सुनाया।
यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण कार्य किया गया), 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न विचारधाराओं के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) ) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया।
पुलिस ने शुरुआत में विजय, गौरव और किशोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में इस मामले में आप विधायक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था।
(हेडलाइन के अलावा, यह खबर एनडीटीवी टीम ने नहीं लगाई है, यह सिंडीकेट फिल्म से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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